Income Tax New Rules: 1 अप्रैल से इनकम टैक्स में कुछ नए नियम में बदलाव हुए हैं, इन बदलाव को हर टैक्स भरने वालों को जरूर पता होना चाहिए।
Income Tax New Rules: हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो चुका है। अब से क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन में लगने वाला टैक्स भी शामिल किया गया है। अब से PF पर 2.50 लाख रुपए से ज्यादा के ब्याज पर अलग टैक्स लगेगा। इसके अलावा भी कई तरह के बदलाव किये गए हैं। टैक्स के इन बदलाव से आपके खर्च, कमाई और निवेश पर असर अवश्य ही पड़ेगा, इन्ही सब बातों के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे।
PF
अगर आपने अपने PF अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा निवेश किया है तो, उनपर मिलने वाला ब्याज पर टैक्स देना होगा। कितना टैक्स लगेगा इसके लिए आपके PF अकाउंट को 2 भागों में बांटना होगा। टैक्स में छूट वाले का अलग और 2.5 लाख रुपए से अधिक वाले का अलग टैक्स देना होगा। सभी सरकारी कर्मचारियों की सीमा 5 लाख रुपए तक की होगी।
क्रिप्टो करेंसी
अब से क्रिप्टो करेंसी पर भी टैक्स के नए नियम लागू किये जायेंगे। अब से आपको क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी खरीदने पर 1% TDS भी देना होगा।
मेडिसिन
कुल 800 दवाइओं के कीमत में 10% हुआ है।
GST
जिन बिजनेसमैन का टर्नओवर20 करोड़ से अधिक है उनको ई-इनवॉइसिंग करना अनिवार्य है। बिजनेस टू बिजनेस के लेन-देन पर ई-इनवॉइस जारी करना होगा। ऐसा नहीं करने पर माल जब्त किया जा सकता है।
Audit trail
अब हर कंपनी को ऑडिट ट्रेल फीचर को जोड़ना होगा। आपको बता दें कि ऑडिट ट्रेल का काम कंपनी के लेन-देन होने के बाद किये जाने वाले बदलाव का रिकॉर्ड रखना होता है।
मकान
अगर आपके पहली बार घर खरीदा है, तो दिए गए ब्याज पर Section 80EEA में 1.5 लाख के अतिरिक्त कटौती का फायदा नहीं प्राप्त होगा। अगर मकान की कीमत 45 लाख से कम है तो ब्याज भुगतान में 1.5 लाख तक कटौती का दावा आप कर सकते थे। यह लाभ Section 24B के तहत प्राप्त हो रही 2 लाख रुपए की कटौती के अलावा थी।
एनपीएस और म्यूचुअल फंड के सम्बन्ध में बदलाव
- राज्य कर्मचारी के एमपीएस योगदान पर अधिक कटौती का दावा कर पाएंगे।
- अब आप दो वर्ष बाद तक अपडेटेड टैक्स रिटर्न भर सकेंगे।
- अब से कोरोना के इलाज के लिए मिली राशि पर टैक्स शुल्क नहीं लगेगा।
- अब से म्यूचुअल फंड में निवेश करना सिर्फ यूपीआई या नेटबैंकिंग से ही होगा।
- 75 साल से ऊपर के भारतीय लोगों को रिटर्न भरने में छूट मिलेगा।