प्रत्येक व्यक्ति को एक साल में कुल कमाई का इनकम टैक्स भरना होता है, जिसे भारत सरकार द्वारा वार्षिक शुल्क के रूप में लिया जाता है।
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एक साल में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर शून्य टैक्स भरना होता है।
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एक साल में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक के आय पर कुल आय का 5% भरना होता है।
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एक साल में 5 लाख से 7.5 लाख रूपए तक के आय पर कुल आय का 10% भरना होता है।
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एक साल में 7.50 लाख से 10 लाख रूपए तक के आय पर कुल आय का 15% भरना होता है।
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एक साल में 10 लाख से 12.5 लाख रूपए तक के आय पर कुल आय का 20% भरना होता है।
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एक साल में 12.5 लाख से 15 लाख रूपए तक के आय पर कुल आय का 25% भरना होता है।
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एक साल में 15 लाख रुपये से अधिक के आय पर कुल आय का 30% भरना होता है।
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