उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग लोगों के अच्छे जीवन यापन के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आवेदन के लिए आप की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और न्यूनतम विकलांगता 40% तक होना अनिवार्य है।
इस योजना के योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट "sspy-up.gov.in" पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
इस योजना के आवेदन का कोई अंतिम तारीख नहीं हैं, इसलिए आप लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।